बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

    बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

    पटना(PATNA): सोमवार को बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तक कोई रोक नहीं लगेगा. वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 14अगस्त को होंगी. हालांकि इससे पहले बिहार में जातीय गणना की प्रक्रिया को बड़ी तेजी के साथ पूरा कर लिया गया था. अब सिर्फ डाटा इंट्री का काम चल रहा है.

    बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

    आपको बताएं कि एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया था, और कहा था कि यदि वो चाहे तो गणना करा सकती है. कोर्ट के फैसला के कुछ घंटे बाद ही सरकार की तरफ से सभी डीएम को गणना के काम को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया था. 

    14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

    आपको बता दे की पिछले साल से बिहार में जातीय गणना की प्रक्रिया शुरू की गई थी. पहला चरण जनवरी में और दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था. लेकिन चार मई को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गणना की प्रक्रिया पर 3 जुलाई तक रोक लगा दिया गया था. जिसके बाद यह प्रक्रिया रुक गई थी. 3 से 7 जुलाई तक इस मामले पर हाईकोर्ट में बहस हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और फिर 1 अगस्त को दिए फैसले में पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना कराने को मंजूरी दे दी थी. लेकिन एक बार फिर एक सोच एक प्रयास नाम की एनजीओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की गई हैं.


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