रांची नगर निगम का मेयर पद SC तो हजारीबाग ST के लिए रिजर्व, अधिसूचना जारी

    रांची नगर निगम का मेयर पद SC तो हजारीबाग ST के लिए रिजर्व, अधिसूचना जारी

    रांची(RANCHI): झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के नगर निगमों के मेयर के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी है. बता दें कि यह सूची गुरुवार को जारी की गई. जारी सूची के अनुसार पलामू, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, चास और मानगो के मेयर के पद अनारक्षित रहेंगे. वहीं, रांची, हजारीबाग और सरायकेला-खरसावां में मेयर के पद आरक्षित रहेंगे.

    इन नगर निगमों को रखा गया अनारक्षित

    झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनावों के लिए पलामू जिला के मेदिनीनगर नगर निगम, गिरिडीह जिला के गिरिडीह नगर निगम, देवघर जिला के देवघर नगर निगम, धनबाद जिला में स्थित धनबाद नगर निगम, बोकारो जिला में स्थित चास नगर निगम और पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित मानगो नगर निगम को अनारक्षित रखा गया है.

    रांची, हजारीबाग, आदित्यपुर के मेयर के पद आरक्षित

    वहीं, हजारीबाग जिला के हजारीबाग नगर निगम को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि राजधानी रांची में रांची नगर निगम को अनुसूचित जाति और सरायकेला-खरसावां जिला स्थित आदित्यपुर नगर निगम को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है.

    9 में से 4 मेयर के पद को किया गया आरक्षित

    चार नगर निगम (देवघर, धनबाद, चास और आदित्यपुर) में मेयर के पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं. रांची नगर निगम पहले अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था, अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है.

    चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

    चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 27 एवं झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के नियम-9 के उपनियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका  निर्वाचन 2022-23 के उद्देश्य से झारखंड राज्य के नगर निगमों के महापौर का आरक्षण एवं आवंटन विहित प्रपत्र-3 में अधिसूचित किया जाता है.

    रिपोर्ट : रंजना कुमारी, रांची

     


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