पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दिया निर्देश, PM मोदी की मां का AI वीडियो तुरंत हटाएं 

    पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दिया निर्देश, PM मोदी की मां का AI वीडियो तुरंत हटाएं 

    TNP DESK- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से जुड़ा कांग्रेस का AI जनरेटेड वीडियो अब विवादों में घिर गया है.  बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया और राहुल गांधी, चुनाव आयोग, मेटा, गूगल, X तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया.

    याचिकाकर्ता के वकील संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने दलील दी कि सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी माता को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने आग्रह किया कि कोर्ट सभी एजेंसियों को ऐसी सामग्रियों के प्रसार पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दे. कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा.

    बिहार कांग्रेस ने कोर्ट आदेश के बाद वीडियो अपने X अकाउंट से हटा लिया. इससे पहले 14 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. यह 36 सेकेंड का वीडियो  जो 11 सितंबर को पोस्ट किया गया था, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां जैसी दिखने वाली महिला के बीच कथित संवाद दिखाया गया था. बीजेपी ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक गिरावट का आरोप लगाया.


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