अब मकान मलिक के किचकिच से मिलेगी निजात, इस नए नियम के तहत मकान मालिक नहीं कर पाएंगे मनमानी

    अब मकान मलिक के किचकिच से मिलेगी निजात, इस नए नियम के तहत मकान मालिक नहीं कर पाएंगे मनमानी

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK):दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में अपना खुद का अपना घर ख़रीद पाना सभी के बस की बात नहीं है.जिसके बाद कुछ लोगो के पास किराये के मकान में रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है लेकिन किराये के मकान में अक्सर यह शिकायत सामने आती है कि मकान मलिक आए दिन किरादारों के साथ मनमानी करते है लेकिन इसके लिए अब एक नया कानून आया है.जिसमे अब किरायदार पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए गए है.चलिए जानते है यह नया कानून किस तरीके से किरायदारों की रक्षा करता है.

    इस नए नियम के तहत मकान मालिक नहीं कर पाएंगे मनमानी

    किराए के घर में जो लोग भी रहते है वह काफी ज्यादा परेशान रहते है. जहां मकान मालिक आए दिन कभी किराया बढ़ा देते है, तो कभी घर खाली करने के लिए कहते है और बीच-बीच में परेशान करते है ऐसे में अब एक नया कानून आया है जो अधिकारों की रक्षा करता है और ऐसे मकान मालिक जो किरायादारों को बिना बात के परेशान करता है, उनपर अंकुश लगाने का भी काम करता है.

    क्या है किराया समझौता 2025 ?

    ऐसे लोग जो मकान मालिक के किचकिच से परेशान है वैसे लोगों के लिए अब सरकार ने रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 तैयार किया है. इस नियम का मकसद किराएदारों को मजबूत सुरक्षा देना और मकान मालिक की मनमानी पर रोक लगाना है चलिए जान लेते है रेंट एग्रीमेंट आखिर है क्या और किस तरीके से यह काम करता है.

    किराया बढ़ाने के लिए फिक्स प्रोसेस का पालन करेंगे

    आपको बता दें कि सरकार का यह नया नियम मकान मालिक और किराएदार के बीच सामंजस्य बिठाने पर जोर देता है. अब कोई भी मकान मालिक किराया बढ़ाने के लिए फिक्स प्रोसेस का पालन करेंगे. वह साल में एक बार ही किराया बढ़ा सकते है. वह भी 12 महीने पूरे होने के बाद. वही इसके लिए उनको 3 महीना पहले लिखित नोटिस देना जरूरी है. जिससे किराएदार को समय मिल सके.

     कोई खराबी हो तो उसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी

    वही घर में किसी तरह की कोई खराबी हो तो उसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी.यदि वह 30 दिन में मरम्मत नहीं करते है तो किराएदार खुद मरम्मत करवा सकता है और खर्च किराए से काट सकता है.नई व्यवस्था के अनुसार साइन करने के 2 महीना के भीतर डिजिटल स्टैंप और ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट उपलब्ध कराना जरूरी है.

    किराएदार को निकालना अब सिर्फ रेंटर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से ही होगा

     बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मामुली बात पर मकान मालिक किरायदारों को घर खाली करने के लिए कह देते है लेकिन अभी यह आसान नहीं होगा.किराएदार को निकालना अब सिर्फ रेंटर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से ही होगा. अगर कोई मकान मालिक जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता है. बिजली पानी काटता है या डराता धमकाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.मकान मालिक अब घर देने से पहले किरायदारों से केवल 2 महीने का ही एडवांस ले सकते है.


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