अब झारखंड में सुबह चार बजे तक छलका सकेंगे जाम, खुले रहेंगे बार-रेस्तरां, 2026 से लागू होंगे नए शराब नियम

    शराब शौकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब सुबह चार बजे तक शराब के चाहने वालों के लिए बार खुले रहेंगे. दरअसल झारखंड में शराब बिक्री और बार-रेस्तरां संचालन को लेकर सरकार ने नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी कर ली है. वर्ष 2026 से राज्य में बार, क्लब और रेस्तरां को सुबह 4 बजे तक शराब परोसने की अनुमति मिलेगी. इसके साथ ही होटल, बार और क्लबों के संचालन के लिए नए मानक और शर्तें भी तय की गई हैं.

    अब झारखंड में सुबह चार बजे तक छलका सकेंगे जाम, खुले रहेंगे बार-रेस्तरां, 2026 से लागू होंगे नए शराब नियम

    रांची (RANCHI): शराब शौकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब सुबह चार बजे तक शराब के चाहने वालों के लिए बार खुले रहेंगे. दरअसल झारखंड में शराब बिक्री और बार-रेस्तरां संचालन को लेकर सरकार ने नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी कर ली है. वर्ष 2026 से राज्य में बार, क्लब और रेस्तरां को सुबह 4 बजे तक शराब परोसने की अनुमति मिलेगी. इसके साथ ही होटल, बार और क्लबों के संचालन के लिए नए मानक और शर्तें भी तय की गई हैं.

    नई नीति के तहत शराब परोसने वाले होटलों में कम से कम 10 कमरे होना अनिवार्य होगा. बार, रेस्तरां और क्लबों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन विभाग की स्वीकृति जरूरी होगी. महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है.

    राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ई-ऑक्शन प्रणाली लागू करेगी. इसके जरिए शराब दुकानों और बार के लाइसेंस पारदर्शी तरीके से दिए जाएंगे. सरकार का दावा है कि नई नीति से अवैध शराब बिक्री पर लगाम लगेगी और पर्यटन व नाइट लाइफ को बढ़ावा मिलेगा. नई आबकारी नीति को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और जल्द ही इसे औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा.


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