मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश, देखिये यह रिपोर्ट

    मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश, देखिये यह रिपोर्ट

    रांची(RANCHI)- मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी और फरार दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, इडी के अनुरोध पर पीएमएलल कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया.  दाहू यादव के विरुद्ध झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध उत्खनन कर करोड़ों की राशि कमाने और उस अवैध कमाई को अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में खपाने का आरोप है.

    फरार चल रहा है दाहू यादव

    बता दें कि इस मामले में इडी की ओर से समन जारी होने के बाद दाहू यादव रांची स्थित इडी कार्यालय पहुंचा था, तब दाहू यादव की ओर से अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर कुछ समय देने की मांग की गयी थी, लेकिन इडी कार्यालय से बाहर जाते ही वह फरार हो गया, इसके बाद उसका कोई अता-पता नहीं है, हालांकि इस बीच उसे कई बार समन जारी किया गया. अब इस मामले में इडी के अनुरोध पर पीएमएलल कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है. इसके साथ ही संपत्ति की कूर्की जब्ती का आदेश भी है.

    बेटे राहुल के खिलाफ भी जारी हो चुका है वारंट

    मालूम हो कि दाहू के साथ ही उसके बेटे राहुल यादव और चंदन और सूरज पंडित के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है. चंदन और सूरज पंडित पर पंकज मिश्रा को रिम्स में फोन मुहैया करवाने का आरोप है.

    बता दें कि दाहू यादव,  उसका भाई सुनील यादव और उसके परिजनों पर साहिबगंज जिले में करीबन एक हजार करोड़ रुपये का  अवैध उत्खनन करने का आरोप है. दावा किया जाता है कि अवैध उत्खनन की इस कमाई से दाहू यादव ने करोड़ों रुपये का ट्रांसपोर्ट बिजनेस खड़ा किया, जिसके बाद साहिबगंज इलाके में उसकी तूती बोलने लगी.


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