थानेदार और एएसआई को मिली उम्र कैद की सजा, जानिये क्या है नगरनौसा थाना हाजत हत्याकांड

    थानेदार और एएसआई को मिली उम्र कैद की सजा, जानिये क्या है नगरनौसा थाना हाजत हत्याकांड

    नालंदा(NALANDA): जुर्म करने वाला कितना भी घाघ क्यों न हो, अपने निशान जरूर छोड़ देता है. जिसके आधार पर आखिर वो कानून की ज़द में आ ही जाता है. जभी कहते हैं न कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है. बात नगरनौसा थाना हाजत हत्याकांड की है, जिसमें थानेदार और एएसआई को उम्र कैद की सजा मिली है. घटना 11 जुलाई 2019 की है, जब नगरनौसा थाना की हाजत में जदयू नेता गणेश रविदास की संदिग्ध मौत हो गयी थी. इस मामले में पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में तत्कालीन थानेदार कमलेश कुमार समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था. सुनवाई के बाद एडीजे सह एससी-एसटी की स्पेशल जज प्रतिभा सिंह ने थानेदार व एक अन्य पुलिसकर्मी बलिदंर राय को गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ 25 - 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है. जबकि साक्ष्य के अभाव में अन्य सात अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है. 

    मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित चौकीदार संजय पासवान, जितेन्द्र कुमार व ग्रामीण नरेश साव, पवन साव, देवीनंदन कुमार, दयानंद साव और कमलेश साव को रिहा कर दिया. सुनवाई के दौरान ही एक अन्य आरोपित पुलिसकर्मी तेज नारायण राय की मौत हो चुकी है.  

    स्पेशल पीपी ने रखा अभियोजन का पक्ष

    स्पेशल पीपी राणा रंजीत सिंह ने अभियोजन का पक्ष रखा. वहीं, अधिवक्ता शैलेश कुमार सिन्हा व ध्रुव कुमार सिंह ने बचाव पक्ष की ओर से बहस की. स्पेशल पीपी ने बताया कि सैदपुरा गांव निवासी बलिराम रविदास ने पिता गणेश रविदास की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा कराया था. उसका आरोप था कि पुलिस गणेश को घर से उठाकर ले गयी थी. 11 जुलाई की शाम में चौकीदार ने परिजन को सूचना दी कि गणेश की मौत हो गयी है. मृतक के शरीर पर चोट के कई जख्म पाये गये थे. 

    10 जुलाई 2019 को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

    10 जुलाई 2019 को पुलिस ने लड़की के अपहरण के मामले में सैदपुरा गांव निवासी जदयू के तत्कालीन महादलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष गणेश रविदास को गिरफ्तार किया था. 11 जुलाई को थाने में ही खिड़की से टंगी उनकी लाश बरामद की गयी थी. पुलिस का दावा था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. वहीं, मृतक के पुत्र बलिराम रविदास समेत अन्य ग्रामीण हाजत में ही पीटकर हत्या का आरोप लगा रहे थे. 12 जुलाई को सड़क जाम के बाद पुलिस-पब्लिक में जमकर झड़प हुई थी. बाद में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थानेदार, जमादार व चौकीदार को गिरफ्तार किया गया और 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया. 


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