आधार नियमों में बड़ा बदलाव! अब नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट करने के लिए मान्य होंगे सिर्फ 3 तरह के दस्तावेज़

    आधार नियमों में बड़ा बदलाव! अब नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट करने के लिए मान्य होंगे सिर्फ 3 तरह के दस्तावेज़

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK): आधार कार्ड अब हर सरकारी और निजी सेवा में अनिवार्य हो चुका है. बैंक खाता खोलने से लेकर पासपोर्ट, मोबाइल सिम, स्कूल एडमिशन और सरकारी योजनाओं तक. इसलिए UIDAI द्वारा जारी कोई भी नया नियम सीधे आम नागरिकों पर असर डालता है. इसी बीच UIDAI ने आधार अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है और साफ कर दिया है कि अब नाम, पता और जन्मतिथि सुधारने के लिए सिर्फ तय डॉक्यूमेंट ही मान्य होंगे. गलत या अधूरा दस्तावेज़ लेकर जाना अब आधार अपडेट को और मुश्किल बना सकता है.

    UIDAI की नई गाइडलाइन में अलग-अलग अपडेट के लिए मान्य दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:
    1. पता (Address) अपडेट करने के लिए मान्य दस्तावेज़

    अब सिर्फ दो तरह के डॉक्यूमेंट मान्य होंगे:
    बैंक पासबुक या अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट
    बिजली या पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना)

    2. नाम (Name) अपडेट करने के लिए स्वीकार दस्तावेज़
    नाम बदलने के लिए UIDAI ने कुछ प्रमुख आईडी प्रूफ तय किए हैं:
    जन्म प्रमाण पत्र
    पासपोर्ट
    वोटर आईड
    PAN कार्ड
    किसी भी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र

    3. जन्मतिथि (Date of Birth) बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
    जन्मतिथि अपडेट करने के नियम पहले से ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं. इसके लिए आप इनमें से कोई एक दस्तावेज़ दे सकते हैं
    जन्म प्रमाण पत्र
    पासपोर्ट
    10वीं या 12वीं की मार्कशीट
    फिजिकल PAN कार्ड
    कोई भी सरकारी दस्तावेज़ जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो
    सबसे बड़ा बदलाव – एक ही दस्तावेज़ से होंगे सभी अपडेट!

    UIDAI की नई गाइडलाइन की खास बात यह है कि, अगर किसी एक डॉक्यूमेंट में आपका नाम, पता और जन्मतिथि तीनों दर्ज हैं, तो उसी एक दस्तावेज़ के आधार पर आधार अपडेट किया जा सकता है.

    उदाहरण के तौर पर:
    भारतीय पासपोर्ट में ये तीनों विवरण मौजूद होते हैं, इसलिए सिर्फ पासपोर्ट से आधार अपडेट करना अब बेहद आसान हो जाएगा.

    इन नए नियमों के लागू होने से आधार अपडेट प्रक्रिया सरल तो होगी, लेकिन दस्तावेज़ों की सटीकता बेहद जरूरी हो गई है.


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