Land For Job Scam: तेजस्वी की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराया, 25 मार्च को पेश होने का आदेश 

    Land For Job Scam: तेजस्वी की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराया, 25 मार्च को पेश होने का आदेश

    पटना(PATNA): लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई  हुई. तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है. वहीं इस मामले में  CBI ने कोर्ट में कहा है कि वे मार्च में तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेंगे.

    बता दें कि सीबीआई का समन  मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने दिल्ली सीबीआई ऑफिस में पूछताछ नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट की थी.  उन्होंने इस बात का हवाला दिया था कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है इसीलिए उन्हें 5 अप्रैल को बुलाया जाए. लेकिन इसी बीच सीबीआई ने कहा कि शनिवार को बिहार विधानसभा का सत्र नहीं चलता है. वह मार्च में किसी भी महीने में शनिवार को पूछताछ के लिए आ जाएं. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 25 मार्च को तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर जाएं. सीबीआई ने इस मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट तैयार  कर ली है. इस महीने के आखिरी में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. 

    बुधवार को  लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती से हुई थी पूछताछ 

    बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बुधवार को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती से पूछताछ की गई थी. इसके बाद  कोर्ट से इन तीनों को ज़मानत मिल गई. कोर्ट ने सभी को 50-50 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दी. बता दें की इस मामले में सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया. वहीं राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी. 


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