कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस: आरोपी दोषी करार, 20 को होगा सजा का एलान, फांसी देने की उठ रही मांग

    कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस: आरोपी दोषी करार, 20 को होगा सजा का एलान, फांसी देने की उठ रही मांग

    टीएनपी डेस्क: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर करने के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आरोपी को कौरत सोमवार 20 जनवरी को सजा सुनाएगी. 9 अगस्त को घटित इस घटना के 162 दिन बाद आज 18 जनवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा कि सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा. वहीं, कोर्ट की सुनवाई के दौरान पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता भी मौजूद थे.

    वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी संजय का कहना है कि, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है. उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. जो इस मामले में शामिल हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है. बता दें कि, 8-9 अगस्त 2024 की रात आरजी कर हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर मर्डर किया गया था. अस्पताल के सेमीनार हॉल में डॉक्टर की लाश 9 अगस्त को मिली थी. जिसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस ने सीसीटीवी फूटेज के आधार पर सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था.

    इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच के लिए सौंप दिया था. जिसके बाद मामले की जांच कर रही CBI द्वारा सारे सबूत नष्ट करने के कथित प्रयासों के लिए हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में घोष और मंडल को जमानत पर रिहा कर दिया गया. वहीं, CBI ने इस मामले में कोर्ट से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है.


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