पूर्व सीएम की बेल के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने रखी यह शर्त, इन शर्तों को मानने के बाद ही जेल से बाहर आएंगे हेमंत सोरेन

    पूर्व सीएम की बेल के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने रखी यह शर्त, इन शर्तों को मानने के बाद ही जेल से बाहर आएंगे हेमंत सोरेन

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) :  झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत देते हुए बेल दे दिया है. झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की बेल के लिए यह शर्त रखे है, जिसमें उन्हें रांची के पीएमएलए की कोर्ट में 50-50 हजार के दो-दो निजी मुचलके जमा करने होंगे. इसके अलावा बेल के लिए हाईकोर्ट ने कोई खास शर्त नहीं रखी है. फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.सूत्रों की माने तो कोर्ट से थोड़ी देर में बेल ऑर्डर जेल पहुंचेगा. बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था.

    ईडी ने जमानत का किया था विरोध

    बता दें कि 13 जून को ईडी  की ओर से वकील एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती. वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं. उन्हें जमानत मिली तो वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है.

    वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने रखा. उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लान्ड्रिंग​​​​​​ का मामला नहीं बनता है. यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है. उन्होंने कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिस जमीन पर कब्जा करने की बात कही जा रही है वह हेमंत सोरेन के नाम पर है ही नहीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दिया.


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