इस राज्य में सांप काटने से मौत पर मिलेंगे 4 लाख रुपये, 48 घटे के अंदर अकाउंट में होंगे पैसे 

    इस राज्य में सांप काटने से मौत पर मिलेंगे 4 लाख रुपये, 48 घटे के अंदर अकाउंट में होंगे पैसे 

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : मानसून का महीना है ऐसे में सांपो का खतरा और भी बढ़ गया है. खासकर ग्रामीण इलाकों में सांप का खतरा ज्यादा देखने को मिलता है. ऐसे मौसम में सांप जंगल को छोड़ लोगों के घरों को अपना ठिकाना बना लेते है. यही वजह है कि आजकल सांप काटने से लोगों में मरने की संख्या बढ़ गई है. ग्रामीण इलाकों में लोगों का जीना मोहाल हो गया है. खासकर किसान जो बरसात भरी मौसम में भी खेतों में काम किया करते हैं उनमें सांप काटने का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में अब कई राज्यों में इसे आपदा से हुई मौत घोषित किया गया है. जिसके तहत अब सर्पदंश से हुई मौत पर परिवार को मुआवजा दिया जाएगा.

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जरूरी 

    ऐसी स्थिति को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार सांप काटने पर मौत होने से 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी. इस मुवावजे को पाने के लिए पीड़ित का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करना जरूरी है.  जिस पर यह साबित होना चाहिए कि उस व्यक्ति की मौत सांप काटने से हुई है. ऐसी परिस्थिति में जरूरी है कि यदि किसी के परिवार में कोई देती साफ काटने से मरता है तो आप अपने परिजनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर बनवाए ताकि आप इस मुआवजे को सरकार से ले पाएं. 

    जानिए अकाउंट में कैसी आएंगे पैसे 

    किसी किसान की अगर सांप काटने से मौत होती है तो ऐसे में उन लोगों को आपदा राहत कोष की ओर से पैसे दिए जाएंगे. जिलाधिकारी के रिपोर्ट छापने के बाद लेखपाल मौके पर जाकर पीड़ित परिवार का अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, आदि का साथ इकट्ठे करता है.  इसके बाद एसडीएम से अनुमति मिलते ही एसडीएम फाइनेंस पास करते हैं और जिले की आपदा राहत को से पैसे तत्काल पीड़ित के खाते में 4 लाख भेज दिया जाता है.ये राशि आपके अकाउंट में 48 घंटे के अंदर भेजी जाएगी


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