झारखंड शराब घोटाले के आरोपी IAS विनय चौबे को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

    झारखंड शराब घोटाले के आरोपी IAS विनय चौबे को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

    रांची (RANCHI) : झारखंड शराब घोटाले के आरोपी और सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने बहस की. बताते चलें कि विनय चौबे ने अपनी याचिका में एसीबी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. उन्होंने अदालत से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और सभी दंडात्मक कार्रवाई रद्द करने का अनुरोध किया था.

    विनय चौबे को 20 मई को एसीबी ने किया गिरफ्तार

    गौरतलब है कि 20 मई को एसीबी ने शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.


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