NEET UG परीक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई,जानिए कोर्ट ने क्या दिया निर्देश

    NEET UG परीक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई,जानिए कोर्ट ने क्या दिया निर्देश

    TNP DESK- NEET UG- 2024 की परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. छात्रों की ओर से याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता  का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा में कई स्तर पर गड़बड़ी हुई है. इसलिए फिर से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए. 

    SC ने क्या दिया है निर्देश, जानिए

    मेडिकल शिक्षण संस्थान में दाखिला के लिए देशभर में आयोजित की जाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट परीक्षा का आयोजन किया जाता है. इस बार इस अति महत्वपूर्ण परीक्षा में लगभग 23 लाख बच्चे- बच्चियों ने हिस्सा लिया है. प्रमुख रूप से तीन ऐसे विषय हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.एक तो यह की 67 बच्चों को 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं. हरियाणा के एक परीक्षा केंद्र में लगातार कई बच्चों को एक ही अंक मिले हैं और सभी क्वालीफाई कर गए हैं. इसके अलावा परीक्षा में देरी से शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क देने का मामला है. 

    सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

    नीट यूजी परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है. उन्हें इस पूरे मामले पर जवाब देने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट में काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. इस संबंध में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

    NTA जांच कमेटी का किया है गठन

     नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर एनटीए ने किसी प्रकार की गड़बड़ी को खारिज किया है. वैसे जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी की अनुशंसा क्या आती है,यह देखना होगा.


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