गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को किस मामले में मिली 10 साल की सजा, जानिए

    गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को किस मामले में मिली 10 साल की सजा, जानिए

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK) : उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई. मुख्तार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है. वहीं मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है. 

    क्या है मामला 

    बता दें कि मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा सुनाई गई. मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता की हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया था. यह मामला 29 नवंबर 2005 का है. जब गाजीपुर के भांवरकोल थाना इलाके सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर हत्या कर दी थी. जिसके बाद मुख्तार अंसारी के ऊपर वर्ष 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया था.

    बता दें कि अभी मुख्तार अंसारी यूपी स्थित बांदा जेल में बंद हैं. बीते 15 अप्रैल को ही इस मामले में कोर्ट का फैसला आना था.  लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. बता दें कि मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुका है. मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 61 केस दर्ज हैं. मगर अभी तक मुख्तार को सिर्फ 3 मामलों में ही सजा सुनाई गई है. इसी के साथ 17 मामले अभी विचारधीन हैं. 

     

     

     

     

     

     

     

     



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