क्या व्यक्ति की मौत के बाद अपने आप रद्द हो जाता है PAN और आधार कार्ड, पढें क्या है नियम

    क्या व्यक्ति की मौत के बाद अपने आप रद्द हो जाता है PAN और आधार कार्ड, पढें क्या है नियम

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK):आजकल के दौर में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावजों में से एक बन गया है जहां सरकारी और गैर सरकारी काम में आपको इन दोनों की जरूरत पड़ती है.इसके बिना ना तो आप किसी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं और ना ही कोई अन्य कार्य नहीं कर पाते है लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल उठता होगा कि जब कोई इंसान की मौत हो जाती है तो उसके आधार कार्ड का क्या होता है.वह अपने आप कैंसिल हो जाता है या इसे कैंसिल करवाना पड़ता है चलिए इसके बारे में आज विस्तार से बात कर लेते है.

    क्या अपने आप कैंसिल हो जाता है आधार कार्ड ?

    आपको बताये कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर परिवार वालों को थोड़े सजग रहने की ज़रूरत होती है उन्हें यह खास ख्याल रखना चाहिए कि उस व्यक्ति का आधार कार्ड किसी गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया जाए क्योंकि आधार कार्ड बहुत से ऐसे फ्रॉड होते है जो अंजाम दिए जाते है. इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए. वही आपको बता दे कि UIDAI की ओर से आधार कार्ड खुद कैंसिल हो जाने जैसी कोई प्रावधान नहीं है.यानि आधार कार्ड अपने आप कैंसिल नहीं होता है.

    इस तरह करा सकते है लॉक

    यदि किसी की मृत्यु हो चुकी है तो आपके पास उसके आधार कार्ड को लॉक कराने का विकल्प रहता है. मृत व्यक्ति का आधार कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो पाता है. इसको कैसे लॉक कराया जा सकता है और किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जान लेते है.

    यह है लॉक सही तरीका

    यदि आप मृत्यु व्यक्ति का आधार कार्ड लॉक कराना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाकर My Aadhaar के विकल्प को चुनना होगा, जहाँ आपको Aadhaar Services का विकल्प मिलेग़ा.वही इसके बाद आपके सामने Lock/Unlock Biometrics का ऑप्शन खुल कर सामने आएगा.जहा मृत व्यक्ति का 12 अंकों के आधार कार्ड का नंबर डालना है इसके साथ ही कैप्चा भरना है.इतना करने के बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आयेगा.जैसे ही आप उसे भरेंगे आपके सामने लॉक अनलॉक का विकल्प दिखेगा.जहां आपको लॉक का विकल्प चुनना है, इतना करने के बाद व्यक्ति का आधार कार्ड लॉक हो जाएगा.

    इस तरह पैन कार्ड करें सरेंडर

    वही आधार के कार्ड के साथ ही पैन कार्ड भी एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है. अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर व्यक्ति के पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए.इसके लिए आपको आयकर विभाग से संपर्क करना होगा, लेकिन ध्यान रखनेवाली बात यह है कि ऐसा करने से पहले आपको मृत व्यक्ति के जितने भी बैंक खाते है अपने नाम पर स्थानांतरण करवा लेना. पन्ना पैन कार्ड सरेंडर करने के बाद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और आपको दिक्कत होगी.


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