भागलपुर : आचार संहिता मामले में MLA अजीत शर्मा को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

    भागलपुर : आचार संहिता मामले में MLA अजीत शर्मा को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

    भागलपुर(BHAGALPUR): भागलपुर विधायक अजित शर्मा आज एमपी एमएल कोर्ट में उपस्थित हुए. दरअसल आपको बता दें कि इनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला 2009 में दर्ज किया गया था. पीरपैंती थाने में मामला दर्ज हुआ था. ये विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. इसी बाबत भागलपुर विधायक अजित शर्मा आज एमपी एमएल कोर्ट में उपस्थित हुए. ये विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी वर्कर पोस्टर लगा देता है तो आपके ऊपर ही केस दर्ज किया जाता है. इसमें प्रत्याशी की भूमिका होती नहीं है. इसलिए साक्ष्य के अभाव में मुझे बरी कर दिया गया. जब आप चुनाव लड़ोगे तो ऐसे केस दर्ज होते ही हैं.


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