कटिहार के कलेक्टर पर चलेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला, साहिबगंज डीसी को भी फटकार, जानिए पूरा मामला


रांची(RANCHI): बिहार के कटिहार जिला के कलेक्टर उदयन मिश्रा पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है. उन्हें अदालत में सशरीर हाजिर होना था. वे हाजिर नहीं हुए. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि यह मामला गंगा नदी में मालवाहक जहाज की अनुमति नहीं देने से जुड़ा है. इस मामले में अदालत में साहिबगंज के उपायुक्त एवं कटिहार के कलेक्टर को सशरीर हाजिर होना था. साहिबगंज के उपायुक्त अदालत में उपस्थित हुए पर कटिहार के कलेक्टर उदयन मिश्रा ने बीमारी का हवाला दिया. कटिहार के कलेक्टर की जगह एसडीएम कुमार सिद्धार्थ कोर्ट में उपस्थित हुए. इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई. अदालत की टिप्पणी थी कि एम्स से फिटनेस टेस्ट करवा दिया जाए. अदालत ने अवमाननावाद का केस यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज करने का आदेश दिया. इसके अलावा 3 नवंबर को कलेक्टर को हाजिर होने का आदेश दिया गया है.अदालत ने कहा कि 3 नवंबर को चार्ज फ्रेम होगा. कोर्ट ने साहिबगंज डीसी को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन रोकने की जगह वहां क्या हो रहा है. सब दिखाई दे रहा है.
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