बिहार का बहुचर्चित नीट छात्रा हत्याकांड: पटना हाई कोर्ट का फिलहाल दखल से इंकार,परिवार को दिया है यह विकल्प!


TNP DESK- बिहार के बहुचर्चित नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में फिलहाल पटना हाई कोर्ट हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. अदालत का कहना है कि फिलहाल यह मामला सीबीआई को सुपुर्द हो गया है. ऐसे में इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है. बता दे कि पटना हाईकोर्ट में छात्रा के पिता की ओर से पिछले सप्ताह याचिका दायर की गई थी. सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है. हाईकोर्ट ने छात्रा के परिवार को यह विकल्प जरूर दिया है कि सीबीआई की जांच से भी संतुष्ट नहीं होते हैं ,तो वह अदालत में आ सकते हैं .
बता दें कि मृतका के पिता की ओर से दायर याचिका में हॉस्टल संचालक, मकान मालिक, निजी अस्पतालों के डॉक्टर, जहां छात्रा भर्ती थी, थानेदार से लेकर पटना एसएसपी और डीजीपी तक को प्रतिवादी बनाया गया था. पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा पिछले महीने अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी .चार दिन बाद पटना के निजी अस्पताल में उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. छात्रा की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ,तो उसमें यौन उत्पीड़न का खुलासा हुआ. इसके बाद हंगामा बढ़ गया.
पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि छात्रा नाबालिक थी. तो इस केस में पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई. छात्रा के कपड़ों में स्पर्म मिलने की बात सामने आई. एसआईटी की ओर से कई लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की. लेकिन पिछले सप्ताह इस केस को नीतीश सरकार ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया. इस संबंध में पीड़ित परिवार का कहना है कि सीबीआई में मामला जाने से वह संतुष्ट नहीं है .वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच चाहते हैं. फिलहाल इस मामले में केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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