रांची (RANCHI): हालही में होटवार जेल में महिला कैदी के साथ यौन शोषण मामले में एक महिला के गर्भवती होने की खबर सामने आई है. जेल के अधीक्षक पर मामले को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं जहां मामल फिलहाल जांच के घेरे में है. ऐसे में मामले में पीड़ित सेजल उर्फ शाहिस्ता, जो ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में जेल में बंद थी, उसे झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आज यानि की मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने सुनवाई के बाद शाहिस्ता को जमानत दे दी. मामले की सुनवाई के दौरान शाहिस्ता की ओर से अधिवक्ता तनु कुमारी और अधिवक्ता रमेश कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उसे बेल देने का फैसला सुनाया.
हाईकोर्ट ने शाहिस्ता को सशर्त जमानत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका जमानतदार परिवार का ही कोई सदस्य होगा. इस शर्त के साथ कोर्ट ने उसे राहत प्रदान की. रांची पुलिस ने शाहिस्ता को पिछले वर्ष ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थी. जिस मामले में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिली है, वह रांची के सुखदेवनगर थाना से जुड़ा मामला है. इस केस की प्राथमिकी संख्या 600/2025 दर्ज है.
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है. पुलिस और जांच एजेंसियां अब भी मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई हैं. वहीं कानूनी जानकारों का मानना है कि आगे की सुनवाई और जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं.

