बड़ी खबर: अब बिना अनुमति नहीं दौड़ेगी विशेष ट्रेन, TOD को लेकर रेलवे ने कसा शिकंजे, नियमों में हुए बदलाव

    बड़ी खबर: अब बिना अनुमति नहीं दौड़ेगी विशेष ट्रेन, TOD को लेकर रेलवे ने कसा शिकंजे, नियमों में हुए बदलाव

    रांची (RANCHI): विशेष ट्रेनों यानी ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) को लेकर भारतीय रेलवे ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं. रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब बिना अनुमति कोई भी TOD ट्रेन घोषित या संचालित नहीं की जा सकेगी. एन-रूट यानी रास्ते में पड़ने वाले रेलवे और अंतिम स्टेशन की सहमति के बिना ट्रेन चलाने पर रोक लगा दी गई है.

    रेलवे बोर्ड के अनुसार, कई जगहों पर बिना अनुमति विशेष ट्रेनें चला दी गईं, जिससे ट्रेनें शुरुआती स्टेशन से ही देरी से चलीं और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी. इसी कारण सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए.

    रेलवे के प्रमुख निर्देश

    रेलवे ने कहा है कि TOD ट्रेन चलाने से पहले एन-रूट और टर्मिनेटिंग रेलवे की अनुमति अनिवार्य होगी. त्योहारों, परीक्षाओं और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ का आकलन पहले से किया जाएगा, ताकि समय रहते योजना बनाई जा सके. TOD से जुड़े प्रस्तावों पर COIS प्लेटफॉर्म पर जल्द जवाब देना भी जरूरी होगा. जहां नॉन-इंटरलॉकिंग या अन्य निर्माण कार्य चल रहा हो, उन रूटों पर सामान्य तौर पर TOD ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी.

    आपात स्थिति में यदि अचानक भीड़ बढ़ जाए और समय कम हो, तो केवल अनारक्षित ट्रेन को फोन के जरिए अनुमति लेकर चलाया जा सकेगा. हालांकि, आरक्षित TOD ट्रेन किसी भी हाल में बिना एनओसी के नहीं चलाई जाएगी.

    TOD के लिए नई व्यवस्था
    रेलवे ने TOD ट्रेनों को लेकर एक नई और सरल व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. अभी तक अलग-अलग नामों से विशेष ट्रेनें चलाई जाती थीं, जिससे रिकॉर्ड और प्रबंधन में दिक्कत होती थी. अब 28 फरवरी 2026 के बाद मौजूदा सभी TOD मंजूरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी. 1 मार्च 2026 के बाद विशेष ट्रेन चलाने के लिए जोनल रेलवे को नई अनुमति लेनी होगी. प्रस्ताव सात दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य होगा.

    TOD ट्रेनों की श्रेणियां
    मार्च में होली विशेष, 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन, अक्टूबर-नवंबर में पूजा विशेष, 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक शीतकालीन और अन्य समय अतिरिक्त भीड़ के लिए एक्स्ट्रा रश ट्रेनें चलाई जाएंगी.

    रेलवे का कहना है कि इन नियमों से ट्रेन संचालन बेहतर होगा, त्योहारों में यात्रियों को राहत मिलेगी और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी.


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