BIG NEWS: बिना पैसे के 20 दिन से काम कर रहें DGP अनुराग गुप्ता, अबतक AG के पास नहीं पहुंचा अवधि विस्तार का पत्र

    BIG NEWS: बिना पैसे के 20 दिन से काम कर रहें DGP अनुराग गुप्ता, अबतक AG के पास नहीं पहुंचा अवधि विस्तार का पत्र

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है. अब झारखंड के प्रधान महालेखाकार (PAG- Principal Accountant General of Jharkhand) कार्यालय ने अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल से सेवानिवृत्त मानते हुए उनकी सैलरी स्लिप 30 अप्रैल 2025 तक ही जारी की है. महालेखाकार (लेखा) ने इससे संबंधित लिखित जानकारी बाबूलाल मरांडी को दी है. इसके साथ ही कहा है कि महालेखाकार को अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली है.

    बाबूलाल मरांडी ने महालेखाकार को लिखा था पत्र

    बताते चलें कि बाबूलाल मरांडी ने महालेखाकार (लेखा) को पत्र लिखकर यह जानने की कोशिश की थी कि IPS अधिकारी अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार दिया गया है या नहीं. महालेखाकार कार्यालय के उप महालेखाकार ने बाबूलाल द्वारा पूछे गए सवाल का लिखित जवाब उन्हें भेजा है. इसमें कहा गया है कि कार्यालय में उपलब्ध फाइल के अनुसार अनुराग गुप्ता की रिटायरमेंट तिथि 30 अप्रैल 2025 है. इसलिए उन्हें रिटायरमेंट तिथि तक ही सैलरी स्लिप जारी की गई है.

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 अप्रैल से अनुराग गुप्ता को माना रिटायर

    बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2025 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति तिथि 30 अप्रैल मानते हुए उन्हें डीजीपी पद से रिटायर करने का निर्देश जारी किया. लेकिन राज्य सरकार ने नियमों व प्रावधानों का हवाला देते हुए अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखा. राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में केंद्र को पत्र भी लिखा. अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने के फैसले को गलत बताया. केंद्र ने कहा-जिस नियम के तहत उन्हें डीजीपी बनाए रखा गया है, वह अवैध है.

    अनुराग गुप्ता को पिछले साल 27 जुलाई को बनाया गया था डीजीपी

    झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 27 जुलाई, 2024 को पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया था. अनुराग गुप्ता ने अजय कुमार सिंह से प्रभार लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने प्रभारी डीजीपी के पद से अनुराग गुप्ता को हटा दिया था. विधानसभा चुनाव में सरकार गठित होने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद पर फिर से तैनात कर दिया.

    अनुराग गुप्ता की सेवा के लिए विशेष नियमावली बनी

    डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए एक विशेष नियमावली बनाई गई, जिसके आधार पर अनुराग गुप्ता को राज्य का स्थाई पुलिस महानिदेशक बना दिया गया. इस पद पर उनका पदस्थापन 2 वर्षों के लिए हुआ. राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 26 जुलाई, 2026 तक के लिए अनुराग गुप्ता पुलिस महानिदेशक बने रहते. लेकिन राज्य सरकार की नियमावली सवालों के घेरे में आ गया. इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चले. इधर केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर अपना मंतव्य देते हुए अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को गलत बताया.


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