Big News: BCI का बड़ा फैसला, स्टेट बार काउंसिल चुनाव में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण


रांची (RANCHI): राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने बड़ा कदम उठाया है. बीसीआई ने पत्र संख्या 9365/2025 जारी कर सभी राज्यों की बार काउंसिलों के चुनाव में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य कर दिया है. यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों के अनुपालन में लिया गया है और झारखंड सहित पूरे देश में इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा.
बीसीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महिला आरक्षण को दो हिस्सों में बांटा गया है. कुल सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें चुनाव के माध्यम से महिला उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत सीटें नामांकन यानी को-ऑप्शन के जरिए भरी जाएंगी. परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि चुनाव प्रक्रिया में तय संख्या में महिला उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हो पाती हैं, तो निर्धारित 30 प्रतिशत आरक्षण पूरा करने के लिए अतिरिक्त सीटों को को-ऑप्शन के माध्यम से भरा जाएगा.
नए प्रावधान के तहत 25 सदस्यीय स्टेट बार काउंसिल में 7 सीटें, 20 सदस्यीय काउंसिल में 6 सीटें और 15 सदस्यीय काउंसिल में 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इससे राज्य स्तर पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने का रास्ता और मजबूत होगा.
अगले वर्ष झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव प्रस्तावित है, ऐसे में इस फैसले से राज्य की महिला अधिवक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा. झारखंड स्टेट बार काउंसिल के प्रभारी सचिव ने बीसीआई के इस आदेश को परिषद के सभी सदस्यों तक पहुंचा दिया है. आगामी चुनावों की अधिसूचना इन्हीं नए नियमों के अनुरूप जारी की जाएगी.
महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि इस फैसले से बार काउंसिलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और नीति निर्धारण से लेकर न्यायिक कार्यप्रणाली तक में अधिक संतुलन और समावेशिता सुनिश्चित हो सकेगी.
4+