उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, शिंदे गुट के 16 विधायकों की मान्यता रहेगी बरकरार, एकनाथ शिंदे बने रहेंगे मुख्यमंत्री 

    उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, शिंदे गुट के 16 विधायकों की मान्यता रहेगी बरकरार, एकनाथ शिंदे बने रहेंगे मुख्यमंत्री 

    टीएनपी डेस्क(Tnp desk):-उद्धव ठाकरे के धड़े वाली शिवसेना को झटका लगा है. महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट के 16 विधायकों की मान्यता बरकरार रहेगी. इस निर्णय के आने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनें रहेंगे.  

    महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने क्या कहा  

    महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बताया कि उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को नेता पद से हटाने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसके हटाने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होना चाहिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला सर्वामान्य होगा. विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान के बारे में  बताया कि इसे वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है. उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड के अनुसार  वैध संविधान के रूप में शिवसेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखा है. इस दौरान उन्होंने ये भी  साफ किया कि वे चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं जा सकते .

    अयोग्य नहीं ठहराया जा  सकता 

    विधानसभा अध्यक्ष ने बोला कि सीएम एकनाथ शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है. इसके साथ ही उनकी दलील थी कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट इन विधायकों को निष्कासित करने का आधार नहीं हो सकती, उन्हें संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. उनका कहना था कि शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने से इंकार किया . क्योंकि इसका कोई वैध अधिकार नहीं है. एकनाथ शिंदे ही शिवसेना और पार्टी के असली नेता है. 

    शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में जश्न 

    इधर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की ओर से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना घोषित किए जान के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला. पार्टी के नेताओं ने मुंबई में बालासाहेब भवन में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई.   
    मालूम हो कि महाराष्ट्र में करीब डेढ़ साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी, जिसके बाद शिवसेना के उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट  के16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.


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