BREAKING : पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल, 50 लाख का आर्थिक जुर्माना भी

    BREAKING :  पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल,  50 लाख का आर्थिक जुर्माना भी

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शुक्रवार को चार साल जेल और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. 87 वर्षीय चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले शनिवार, 21 मई को डीए मामले में दोषी ठहराया था. उन्होंने अदालत से चिकित्सा बीमारियों और बुढ़ापे का हवाला देते हुए उन्हें न्यूनतम सजा देने का आग्रह किया था.

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हालांकि, दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि इससे समाज में संदेश जाएगा. जेल की सजा और जुर्माने के अलावा, चौटाला के स्वामित्व वाली चार संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा, अदालत ने आज सजा का यह फैसला सुनाया. इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो की हैली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला में संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा.

    2005 में सीबीआई ने दर्ज किया था मामला    

    सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ 2005 में मामला दर्ज किया था और 26 मार्च 2010 को आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें 1993 और 2006 के बीच कथित तौर पर 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो वैध आय से अधिक है. जनवरी 2021 में, दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तय किया था. ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय को 2013 में एक शिक्षक भर्ती घोटाले में भी भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. उन्हें जुलाई 2021 में जेल से रिहा किया गया था.

     


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