सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को झटका, डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रपति के फैसले को बताया असंवैधानिक

    सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को झटका, डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रपति के फैसले को बताया असंवैधानिक

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : पाकिस्तान में इमरान खान की रणनीति पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के मंसूबों पर पानी फेरते हुए डिप्टी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के आदेश को असंवैधानिक बताया. इसके साथ ही नेशनल असेंबली भंग करने के राष्ट्रपति के फैसले को भी भी असंवैधानिक बताया है.   

    बता दें कि 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली थी. मगर, ठीक उसके पहले ही डिप्टी स्पीकर ने उसे खारिज कर दिया था. इसके बाद इमरान खान राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी से मिले. इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की. यह सुनवाई 4 दिनों तक चली. इसके बाद पांच जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है.  

    आदेश के बाद फिर से संसद हुआ बहाल

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में राजनीति किस ओर रूख करेगी, सभी इसका अंदाजा लगा रहे हैं. वहीं फैसले के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली फिर से बहाल हो चुकी है और सभी मंत्रियों को उनका पद वापस मिल गया है. इसके बाद फिर से नेशनल असेंबली का सत्र शनिवार को बुलाया जाएगा. जिसमें फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा जिसपर वोटिंग की जाएगी. कोर्ट ने शनिवार 10 बजे से सत्र बुलाने का आदेश दिया है.  

     


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