अब बिहार में शराब पीने पर नहीं जाना होगा जेल, मगर सरकार की माननी होगी ये शर्त   

    अब बिहार में शराब पीने पर नहीं जाना होगा जेल, मगर सरकार की माननी होगी ये शर्त   

    पटना (PATNA) : बिहार में शराबबंदी से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है. अब  बिना जेल गए भी बिहार में शराब पी सकते हैं. मगर, इसके लिए सरकार की एक शर्त माननी होगी. बिहार सरकार ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब शराब पीने वाले को पकड़े जाने पर जेल नहीं भेजा जाएगा. इसके बदले उसे पुलिस को सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी. मगर इतने भर से आप गिरफ़्तारी से नहीं बच सकते. सरकार के इस फैसले के अनुसार अगर आपकी जानकारी पर शराब माफिया की गिरफ़्तारी होती है, तभी आप जेल जाने से बच पाएंगे. इस बात की जानकारी उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने दी है.

    शराबियों से भर रही है बिहार की जेलें

    दरअसल, बिहार की जेलों में रोज शराबियों की भीड़ बढ़ रही है. इसे ही देखते हुए ये फैसला लिया गया है. बिहार सरकार ने पिछले साल शराबियों की गिरफ़्तारी को लेकर एक आंकड़ा जारी किया था. इस आंकड़े में जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक विशेष छापेमारी कर प्रदेश के जिलों में 49 हजार 900 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. इसमें शराबी और शराब तस्कर शामिल थे. साथ ही इस दौरान कुल 38 लाख 72 हजार 645 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी.

     


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