हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा- पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दें

    हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा- पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दें

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इसे लेकर कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने दे, उसके बाद ही हम हस्तक्षेप करेंगे.   

    बता दें कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर सुनवाई करने का आग्रह किया गया था. इसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने दें, उसके बाद ही हम देखेंगे. अगर हम सुनवाई करेंगे तो हाई कोर्ट मामला नहीं सुनेगा. कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख देने से भी इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा. इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

    स्कूल, स्कूल आदि में लोगों के जमा होने पर बैन

    बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद का केस बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था, जिसकी सुनवाई आज होगी. इसके कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इनकार किया है. वहीं इस विवाद को लेकर पुलिस ने बेंगलुरु में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर बैन लगा दिया है.


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Our latest news