अब वोटर आइडी को करना होगा आधार से लिंक, कैबिनेट ने दी बिल को मंजूरी

    अब वोटर आइडी को करना होगा आधार से लिंक, कैबिनेट ने दी बिल को मंजूरी

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK) : देश में चुनाव प्रक्रिया में सुधार को देखते हुए केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी गई है. इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे. इस बिल के जरिए आने वाले समय में वोटर के वोटर आइडी को उसके आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा. इसकी मांग लंबे समय से निर्वाचन आयोग कर रहा था. इस फैसले के बाद फर्जी वोटर आइडी से होने वाली धांधली को रोकने में कामयाबी मिलेगी. हालांकि, वोटर आइडी से आधार लिंक करना व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वह लिंक करना चाहता है या नहीं.

    साल में मिलेंगे चार कटऑफ डेट

    इस बिल के बारे में सरकार ने कहा है कि आधार और वोटर आइडी लिंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के फैसले को ध्यान में रखा जाएगा. इस बिल के बाद से ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार चुनाव आयोग को और ज्यादा अधिकार देने पर कदम उठा सकती है. वहीं इस बिल के बाद अब वोटर को हर साल चार अलग-अलग डेट्स पर खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने का मौका मिलेगा. अभी तक साल में सिर्फ एक बार पहली जनवरी या उससे पहले 18 साल के होने वाले युवाओं को ही वोटर के तौर पर रजिस्टर करने की इजाजत है.    

    चुनाव आयोग लगातार कर रहा था मांग

    साल में कई कटऑफ डेट की मांग चुनाव आयोग लंबे समय से कर रहा था. चुनाव आयोग की मांग थी कि साल में केवल एक जनवरी को कटऑफ होने से बहुत से लोग वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते हैं. उनका कहना था कि जिसका एक जनवरी को 18 वर्ष हो गया वे तो वोटर बन जाते थे मगर, जिनका 2 जनवरी को 18 वर्ष को पूरा होता था वैसे लोग इससे चूक जाते थे. ऐसे में साल में एक से ज्यादा कटऑफ डेट की जरूरत है. इसी मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बिल को मजूरी दी है.  


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