रांची: झारखंड में आय, जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार ने अब इन महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यम से भी जारी करने का आदेश दिया है. सरकार के इस फैसले से खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
सरकार के आदेश के बाद संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी लागू किया जाएगा. इससे ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है या ऑनलाइन आवेदन करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
आय, जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं में किया जाता है. ऐसे में इन प्रमाण पत्रों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था शुरू करने का निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्र जारी करने के दौरान निर्धारित नियमों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी. संबंधित अधिकारी और कर्मचारी आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करेंगे. इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ फर्जी प्रमाण पत्रों पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा.
राज्य सरकार के इस फैसले से उन लोगों को विशेष राहत मिलने की संभावना है, जो तकनीकी जानकारी की कमी या इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पा रहे थे. अब वे संबंधित कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.
