धनबाद (DHANBAD): विधायक जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर धनबाद की MP-MLA विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला सुना दिया. उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई है. इसके पहले गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के पिछले आदेश के आलोक में केस डायरी प्रस्तुत किया था. जयराम महतो के अलावा अन्य आरोपियों और सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसले की तारीख 14 सितम्बर तय की गई थी.
बता दे कि इसके पहले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग की थी. कोर्ट ने पहले की सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक से भी इंकार कर दिया था. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में विधायक जयराम महतो सहित अन्य द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी. जिसका विरोध अपर लोक अभियोजक सतेंद्र नाथ राय ने किया था. दलील सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी की मांग की थी.
उल्लेखनीय है कि बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर बरवाअड्डा थाने में विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद जयराम महतो सहित अन्य ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. जिसे सुनवाई के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था.
बता दें कि बरवाअड्डा थाना प्रभारी और विधायक के बीच विवाद को लेकर एक ऑडियो भी जारी हुआ था. इस ऑडियो पर जयराम महतो का कहना था कि थाना प्रभारी से उनकी 11 मिनट बात हुई है. सिर्फ 2 मिनट का ही ऑडियो क्यों जारी किया गया है? थाना प्रभारी के बयान पर विधायक सहित अन्य पर एफआईआर हुई थी.मुखिया के बेटे की शिकायत पर दूसरी एफआईआर भी विधायक सहित अन्य पर दर्ज हुई थी.इस मामले को झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी टेक अप किया है. 8 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई थी. लेकिन इसी बीच झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का आकस्मिक निधन हो गया. झारखंड शोक में डूब गया, इसके बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है
