बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से मिली जमानत,कहा पुलिस ने फसाया  

THENEWSPOST
THENEWSPOST

Digital News Desk • July 13, 2026

  मोकामा के विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने गोपालगंज के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया. दोनों ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम-1) की अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत मंजूर कर ली.

 

 

गोपालगंज (BIHAR) :  मोकामा के विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने गोपालगंज के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया. दोनों ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम-1) की अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत मंजूर कर ली.

सुनवाई के दौरान विधायक अनंत सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत से कहा कि पुलिस ने दोनों को झूठे मामले में फंसाया है और दर्ज किया गया केस तथ्यों पर आधारित नहीं है. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ मंजय मधूप ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट में दोनों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान अश्लील गीत पर डांसर के साथ नृत्य करते हुए हथियार लहराया गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित किया गया.

हम पूरी तरह बेगुनाह हैं

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अनंत सिंह और गुंजन सिंह की नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली. कोर्ट से बाहर निकलने के बाद अनंत सिंह ने कहा, "हम पूरी तरह बेगुनाह हैं. पुलिस ने हमें फंसाया है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है."

पुलिस अलर्ट मोड में रही

अनंत सिंह और गुंजन सिंह के अदालत पहुंचते ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई और पूरे परिसर में पुलिस अलर्ट मोड में रही. दोनों की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में लोगों की काफी भीड़ और हलचल देखने को मिली.

मीरगंज के सेमरांव गांव  का मामला

यह मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव का है. जानकारी के अनुसार, 2 और 3 मई को विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के यहां आयोजित जनेऊ समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से हथियार लहराते हुए डांस करने का वीडियो सामने आया था. इसके बाद मीरगंज थाने में कांड संख्या 247/26 दर्ज किया गया था. इसी मामले में सोमवार को दोनों ने अदालत में सरेंडर किया और उन्हें नियमित जमानत मिल गई.