काम की बात: राशन कार्ड में पत्नी का नाम जोड़ना हुआ आसान, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

काम की बात: राशन कार्ड में पत्नी का नाम जोड़ना हुआ आसान, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभुको को राशन कार्ड दिया जाता है. यह राशन कार्ड ना सिर्फ आपको राशन दिलाने में मदद करता है बल्कि जरूरी दस्तवेजों में से एक है, जिसकी मदद से आप अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेते है. वहीं अगर किसी भी लड़की की शादी हो जाती है तो सबसे जरूरी काम होता है कि उसके मायका से राशन कार्ड से नाम कटवा कर उसके ससुराल के राशन कार्ड में उसका नाम जोड़ा जाए ताकि उसको भी किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो. लेकिन बहुत से लोग इसको काफी ज्यादा पेचिदा समझते है और दफ्तरों के चक्कर काटने से कतराते है.लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिजिटल इंडिया के दौर में सब कुछ काफी आसान हो चुका है.

अब दफ्तर के चक्कर काटने की जरुरत नहीं

यदि आपकी भी नई-नई शादी हुई है और अपनी पत्नी का नाम राशन कार्ड में जोड़ना चाहते है तो आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है.आप घर बैठे ही इस प्रक्रिया को आसान से पूरा कर सकते है.आपको यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं पडेगी.आप घर बैठे फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.यदि आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है तो इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और कौन-कौन से जरूरी दस्तावजों की जरूरत पड़ेगी.

जाने क्या है पूरी प्रक्रिया

आपको सबसे पहले पत्नी के मायके में जो राशन कार्ड है उसमे से नाम हटवाना होगा.जिसके लिए वह जिस राज्य में रहती थी.उस राज्य का खाद्य वितरण प्रणाली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.जब आपके द्वारा दिए गए आवेदनों को विभाग स्वीकार कर लेता है तो आपको बदले में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो इस बात का सबूत होता है कि अब पुराने राशन कार्ड से आपकी पत्नी का नाम कट चुका है. इसको दिखाकर आप अपनी पत्नी का का नाम नये राशन कार्ड में जुड़वा सकते है.

इन जरूरी दस्तावजों की पडेगी जरूरत

जब आप अपनी पत्नी का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने जाएंगे तो आपको कुछ जरूरी दस्तवेज दिखाने होंगे.जहां शादी का सर्टिफिकेट भी दस्तवेज के रूप में देना होता है. वही इसके जगह पर आप शादी का कार्ड भी दे सकते है.इसके साथ मायके के राशन कार्ड से नाम हटने की सरेंडर रसीद की स्कैन कॉपी भी जमा करना होता है. ससुराल के राशन कार्ड की फोटोकॉपी और सास या ससुर का आधार कार्ड भी जमा करना पड़ेगा.इसके साथ पत्नी का नया आधार कार्ड जिसमे पति का नाम और नया पता अपडेट किया हुआ हो.जब आपके पास इन सभी दस्तवेजों का जुगाड़ हो जाए तो इसको इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है.

इस तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकते है

अब नए राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के खाद्य और रसद विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. जहां आपको ‘सिटीजन कॉर्नर’ का विकल्प दिखेगा.यहा जाकर नए सदस्य का नाम जोड़ने वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर लेना है.जहां आपसे राशन कार्ड का नंबर, पत्नी का आधार कार्ड की जानकारी और जरूरी सभी जानकारी भरनी होगी.इन सब के बाद आपसे कुछ दस्तवेज मांगे जायेंगे जिसको आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है.

15 से 30 दिन के अंदर जुड़ जाएगा नया राशन कार्ड में नाम

जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करते है.खाद्य विभाग आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ और पते को सत्यापित करता है यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो 15 से 30 दिन के अंदर नए राशन कार्ड में नये सदस्य नाम जुड़ जाता है. यहां आपको एक जरूरी बात बता दे कि अगर आप खुद से ऑनलाइन आवेदन नहीं दे पा रहे है ,तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप अपने नाज़दीकी राशन डीलर या जन सेवा केंद्र से मदद ले सकते है और फॉर्म भर सकते है.