सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना: छात्राओं को मिलेंगे ₹40 हजार, जानें कैसे मिलेगा लाभ

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना: छात्राओं को मिलेंगे ₹40 हजार, जानें कैसे मिलेगा लाभ

टीनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य की बालिकाओं को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से संचालित इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को कक्षा 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के दौरान अलग-अलग किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, स्कूल छोड़ने की दर कम करना, बाल विवाह पर रोक लगाना और किशोरियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. योजना के तहत पात्र बालिका को कुल 40 हजार रुपये तक की सहायता दिए जाने का प्रावधान बताया गया है.

कक्षा के अनुसार मिलती है आर्थिक सहायता

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रत्येक वर्ष 2,500 रुपये की सहायता दी जाती है. वहीं कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर पात्र लाभार्थी को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देने का प्रावधान है. इस तरह पूरी सहायता राशि 40 हजार रुपये तक पहुंचती है. राशि लाभार्थी के बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस खाते में भेजी जाती है.

योजना का क्या है उद्देश्य

इस योजना को बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है. सरकार का लक्ष्य बाल विवाह पर अंकुश लगाना, बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना है. इसके अलावा योजना के जरिए किशोरियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता को लेकर जागरूकता बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है. यह योजना पहले मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम से शुरू की गई थी, जिसे बाद में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के नाम से संचालित किया गया.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ

योजना का लाभ लेने के लिए बालिका का झारखंड का निवासी होना जरूरी है. उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थी छात्रा मान्यता प्राप्त सरकारी, सहायता प्राप्त या संबंधित पात्र विद्यालय में पढ़ाई कर रही होनी चाहिए. परिवार की आर्थिक और सामाजिक पात्रता भी निर्धारित शर्तों के अनुसार देखी जाती है. माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए तथा केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से कार्यरत या सेवानिवृत्त होकर पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होने चाहिए. अंतिम किस्त के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 19 वर्ष के बीच होने संबंधी शर्त भी लागू है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. इनमें बालिका का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, झारखंड का निवास प्रमाण पत्र, स्कूल में नामांकन या अध्ययन का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र अथवा निर्धारित स्वघोषणा पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो प्रमुख हैं. आवश्यकता के अनुसार माता-पिता का आधार कार्ड, वोटर आईडी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है. ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पहले पंजीकरण करना होता है. इसके बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, जरूरी जानकारी दर्ज करना और दस्तावेज अपलोड करना होता है. आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है.

वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती है. आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरने के बाद संबंधित दस्तावेज संलग्न कर इसे निर्धारित कार्यालय में जमा करना होता है. आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति मिलने पर सहायता राशि उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में भेजी जाती है. योजना से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए लाभार्थियों को झारखंड सरकार के संबंधित विभाग और आधिकारिक पोर्टल की जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिए.