बुढमू CO रिश्वत कांड: जमानत पर नहीं मिली राहत, ACB कोर्ट ने मांगी केस डायरी

बुढमू CO रिश्वत कांड: जमानत पर नहीं मिली राहत, ACB कोर्ट ने मांगी केस डायरी

रांची (RANCHI): जमीन म्यूटेशन के मामले में कथित रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बुढमू अंचल अधिकारी (CO) सच्चिदानंदन कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़ी केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश ACB को दिया है. साथ ही जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तारीख तय की गई है.

सच्चिदानंदन कुमार वर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ACB की विशेष अदालत में जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से पूरे मामले से संबंधित दस्तावेज और केस डायरी उपलब्ध कराने को कहा, ताकि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जमानत याचिका पर निर्णय लिया जा सके.

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ACB ने बुढमू अंचल में जमीन म्यूटेशन के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में सच्चिदानंदन कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया था. इस कार्रवाई के दौरान अंचल कार्यालय के एक कर्मचारी और उसके एक कथित सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसी का दावा है कि कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद योजनाबद्ध तरीके से की गई थी.

इस गिरफ्तारी के बाद झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी. संघ ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध दर्ज कराया था और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. हालांकि, इस बीच सच्चिदानंदन कुमार वर्मा ने अपनी रिहाई के लिए न्यायालय का रुख किया और कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत याचिका दायर की.

अब सभी की नजर ACB कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है. अदालत में केस डायरी प्रस्तुत होने के बाद यह तय होगा कि आरोपी अंचल अधिकारी को जमानत मिलती है या उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा. वहीं, ACB भी मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपों से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष पेश करने की तैयारी में जुटी है.