झारखंड में SIR अभियान तेज, 30 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO, मतदाताओं की होगी जांच

झारखंड में SIR अभियान तेज, 30 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO, मतदाताओं की होगी जांच

रांची(RANCHI):  झारखंड में SIR की प्रकिया तेज हो गई है ऐसे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फेज चलाया जाएगा. इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और कलर  फोटो और हस्ताक्षर के साथ फॉर्म जमा लेगी.

साफ कहा गया है कि यह प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है. गैर-भारतीय नागरिक या भारतीय नागरिकता त्याग चुके लोग फॉर्म बिना भरे बीएलओ को लौटा दें. गलत जानकारी देकर फॉर्म जमा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है.

शुक्रवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के कंप्यूटर ऑपरेटरों और हेल्प डेस्क मैनेजरों को प्रशिक्षण देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एक मतदाता का नाम पूरे देश में केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है. यदि किसी व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो उसे अपने स्थायी निवास स्थान पर पंजीकरण बनाए रखते हुए दूसरी जगह से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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उन्होंने नागरिकता निर्धारण के नियमों की भी जानकारी दी. 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक माने जाते हैं. 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वालों के लिए माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है. वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी नियम और अधिक सख्त हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले सभी मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. साथ ही नए मतदाताओं को फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जाएगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी जिलों के संबंधित कर्मी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे.