बड़गाईं जमीन मामले में आरोपी भानु प्रताप को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

बड़गाईं जमीन मामले में आरोपी भानु प्रताप को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

रांची(RANCHI): राजधानी के बड़गाईं अंचल से जुड़े चर्चित भ्रष्टाचार मामले में भानु प्रताप प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें बेल प्रदान कर दी. इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे मामले में भानु प्रताप को कानूनी राहत मिली है.

 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भानु प्रताप प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली. उन्होंने जिस मामले में जमानत की मांग की थी, वह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज कांड संख्या 13/2024 से संबंधित है.

भानु प्रताप प्रसाद पर आरोप है कि बड़गाईं अंचल में राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार से जुड़े कार्यों में संलिप्त रहे. इन्हीं आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी.

गौरतलब है कि इससे पहले भानु प्रताप प्रसाद ने जमानत के लिए एसीबी की विशेष अदालत और झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि दोनों अदालतों ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जहां से उन्हें राहत मिली.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी. जांच एजेंसियां अपने स्तर पर कार्रवाई और जांच आगे बढ़ाती रहेंगी. फिलहाल, सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को भानु प्रताप प्रसाद के लिए बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है