रांची : HEC बाईपास रोड अतिक्रमण मामला: हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर लगाई रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने HEC बाईपास रोड अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाई, दुकानदारों को 31 दिसंबर तक खुद कब्जा हटाने का समय दिया.
झारखंड हाईकोर्ट ने HEC बाईपास रोड अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाई, दुकानदारों को 31 दिसंबर तक खुद कब्जा हटाने का समय दिया.
रांची (RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एचईसी (HEC) इलाके के बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सख्त रुख अपनाते हुए इस पर रोक लगा दी है. शुक्रवार को अदालत ने रांची के उपायुक्त (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, अदालत ने अतिक्रमण करने वालों को 31 दिसंबर तक का समय दिया है, जिसके तहत वे खुद ही सरकारी जमीन से अपना कब्जा हटा सकेंगे.
इस महत्वपूर्ण कानूनी मामले में प्रार्थियों की ओर से अदालत में पक्ष के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अखौरी अविनाश कुमार ने रखा. इस पूरी कानूनी लड़ाई की सबसे खास बात यह रही कि वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने इस मामले की पैरवी के लिए अपनी कोई फीस नहीं ली. उनकी इस दरियादिली और मानवीय सोच की हर तरफ सराहना की जा रही है.
हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से एचईसी बाईपास रोड के स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने बड़ी राहत की सांस ली है. प्रशासन की इस कार्रवाई पर रोक लगने और साल के अंत तक का वक्त मिलने से अब प्रभावित लोगों को कुछ महीनों की मोहलत मिल गई है, जिससे वह आगे का रास्ता निकाल सकते हैं.