रांची (RANCHI): झारखंड सरकार ने पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ‘राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत कैटेगरी ‘बी’ के लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन नामांकन और नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह योजना उन पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत माध्यम बनेगी, जो इलाज के बढ़ते खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं.
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना कैटेगरी ‘बी’ (ऐच्छिक) के अंतर्गत आने वाले पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर, बोर्ड-निगमों तथा विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू है. इसके अलावा 1 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मी भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बीमा अवधि 4 मई 2026 से 3 मई 2027 तक प्रभावी रहेगी. इच्छुक लाभार्थी 22 अगस्त 2026 तक एसईएचआईएस (SEHIS) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन या नवीनीकरण कर सकते हैं.
योजना के तहत लाभार्थियों को मात्र 6,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम जमा करना होगा. यह राशि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आसानी से जमा की जा सकती है. प्रीमियम भुगतान के बाद लाभार्थी और उनका परिवार स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे. सबसे खास बात यह है कि भुगतान के केवल 5 दिनों के भीतर हेल्थ कार्ड पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसे डाउनलोड कर अधिकृत अस्पतालों में कैशलेस अथवा रियायती दरों पर इलाज कराया जा सकेगा.
आवेदन की आसान प्रक्रिया
• एसईएचआईएस पोर्टल पर लॉग इन करें.
• सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए संबंधित डीडीओ या सत्यापन अधिकारी से ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराएं.
• सत्यापन के बाद ऑनलाइन प्रीमियम जमा करें.
• भुगतान के 5 दिन बाद हेल्थ कार्ड डाउनलोड करें.
• किसी भी सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-3455-027 पर संपर्क करें.

