CM हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका, 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में डिस्चार्ज याचिका हुई खारिज

CM हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका, 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में डिस्चार्ज याचिका हुई खारिज

रांची (RANCHI): 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विशेष पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए याचिका नामंजूर कर दी गई. अब इस मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 दिसंबर 2025 को अदालत में याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए मामले से मुक्त किए जाने की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया. गौरतलब है कि इस मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई स्थानों पर छापेमारी की थी. जांच एजेंसी ने कई लोगों को समन जारी कर पूछताछ भी की थी. ईडी ने जांच पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत करीब डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

इसी मामले में 31 जनवरी 2024 को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. बाद में 28 जून 2024 को उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. फिलहाल इस केस में ईडी द्वारा चार्जशीट किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी है.