रांची (RANCHI): अगर आपकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है और अब तक आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) 2026 के तहत 8 और 9 अगस्त 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और आवश्यक संशोधन भी कराएं.
इन कार्यों के लिए कर सकेंगे आवेदन
विशेष शिविर के दौरान नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे. वहीं, जिन मतदाताओं का नाम पहले से सूची में दर्ज है, वे नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं या वर्तमान निवास बदल जाने के कारण मतदान केंद्र दूर हो गया है, तो फॉर्म-8 भरकर सभी पात्र सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराया जा सकता है.
कौन कर सकता है आवेदन?
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले और झारखंड के किसी विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी सभी पात्र भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं. किसी भी विदेशी नागरिक का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
SIR (Special Intensive Revision) के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन या सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है—
- भरा हुआ फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने के लिए) या फॉर्म-8 (संशोधन/स्थानांतरण के लिए)
- घोषणा पत्र (Declaration Form), जहां आवश्यक हो
- आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट (आयु प्रमाण के लिए)
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन, किरायानामा आदि)
- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मान्य पहचान पत्र (जहां आवश्यक हो)
- हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो (यदि आवश्यक हो)
निर्वाचन अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेंगे. यदि किसी दस्तावेज की कमी होगी, तो आवश्यक जानकारी देकर आवेदन पूरा कराया जाएगा.
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
जो नागरिक मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है. पात्र मतदाता ECINET मोबाइल ऐप या voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के बाद भी आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है.
समय पर पूरा करें प्रक्रिया
जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 8 और 9 अगस्त को अपने निकटतम मतदान केंद्र पर पहुंचकर नाम जोड़ने, संशोधन या मतदान केंद्र परिवर्तन की प्रक्रिया समय पर पूरी करें. समय पर आवेदन करने से मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज होगी और कोई भी पात्र नागरिक अपने संवैधानिक मतदान अधिकार से वंचित नहीं रहेगा. विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य राज्य की मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में सभी पात्र मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

