झारखंड SIR 2026: दूसरे राज्यों में जन्मे लोगों के लिए निर्वाचन आयुक्त का बड़ा ऐलान, ये दस्तावेज कर सकेंगे जमा

झारखंड SIR में दूसरे राज्यों में जन्मे मतदाता आयु, जन्म स्थान और पारिवारिक संबंधों के सत्यापन के लिए अपने राज्य से जारी मान्य दस्तावेज जमा कर सकेंगे.

झारखंड SIR 2026: दूसरे राज्यों में जन्मे लोगों के लिए निर्वाचन आयुक्त का बड़ा ऐलान, ये दस्तावेज कर सकेंगे जमा

रांची (RANCHI): झारखंड में चल रहे SIR  को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि झारखंड में रह रहे ऐसे मतदाता, जिनका जन्म या पूर्व निवास किसी दूसरे राज्य में रहा है, वे अपनी आयु, जन्म स्थान या पारिवारिक संबंधों के सत्यापन के लिए उसी राज्य से जारी मान्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके लिए दस्तावेज का झारखंड से जारी होना जरूरी नहीं है. उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल होने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और वर्तमान SIR की अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है.

CEO ने बताया कि दावा-आपत्ति और सुनवाई के दौरान यदि किसी मतदाता को आयु, जन्म स्थान या अन्य विवरणों के सत्यापन के लिए नोटिस मिलता है, तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के लिए निर्धारित मान्य दस्तावेज जमा कर सकता है. इनमें सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी वंशावली या पारिवारिक सूची, खतियान और शैक्षणिक दस्तावेज समेत अन्य स्वीकृत कागजात शामिल हैं. संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी इन दस्तावेजों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच करेंगे. इसके आधार पर मतदाता की पात्रता को लेकर निर्णय लिया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि नोटिस मिलने पर निर्धारित समय पर सुनवाई में उपस्थित होकर उपलब्ध मान्य दस्तावेज जरूर प्रस्तुत करें. उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि हर मामले में दस्तावेजों का नियमानुसार परीक्षण किया जाए और पात्रता को लेकर प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाए. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र या विदेशी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो.