SIR झारखंड: दो बार नोटिस के बाद भी नहीं मिले दस्तावेज,अब बूथवार लिस्ट होगी तैयार   

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने सभी ईआरओ एवं एईआरओ को निर्देश दिया कि 22 अक्टूबर 2026 तक ऐसे मतदाताओं की बूथवार सूची तैयार की जाए,

SIR झारखंड: दो बार नोटिस के बाद भी नहीं मिले दस्तावेज,अब बूथवार लिस्ट होगी तैयार

रांची: राज्य में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा की है. जिसमें दो बार सुनवाई के बाद भी दस्तावेज नहीं देने वाले वोटर पर चर्चा की गई. और उनके दस्तावेज से जुड़ी समस्या के समाधान का निर्देश दिया गया है. आने वाले दिनों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बीएलए 2 के साथ होने वाली पांचवी बैठक में सूची जारी की जाएगी. साथ ही सभी बूथ पर उस लिस्ट को लगाया जाएगा. जिससे योग्य मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से बाहर ना हो सके.        

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने सभी ईआरओ एवं एईआरओ को निर्देश दिया कि 22 अक्टूबर 2026 तक ऐसे मतदाताओं की बूथवार सूची तैयार की जाए, जिनकी दो बार नोटिस सुनवाई के बावजूद आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं. नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलओ एवं बीएलए-2 की 5वीं बैठक निर्धारित की जानी है. उक्त बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 को यह सूची साझा की जाएगी तथा सभी संबंधित मतदान केंद्रों पर इसका प्रकाशन भी किया जाए, ताकि संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता दी जा सके.

के. रवि कुमार ने कहा कि यदि सत्यापन में किसी व्यक्ति का नाम अन्य राज्य अथवा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज पाया जाता है और वह संबंधित मतदान केंद्र की सूची में अपना नाम नहीं रखना चाहता, तो नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए नाम विलोपित करने की कार्रवाई की जाए.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बीएलओ को अपने रजिस्टर में वैसे नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जिन्हें फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है, किंतु घोषणा पत्र के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं. ऐसे आवेदकों से संपर्क कर उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाए, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे.

बैठक में फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 के आवेदनों तथा नोटिस सुनवाई के बाद पारित स्पीकिंग ऑर्डर के ECINET पर डिजिटलीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.  के. रवि कुमार ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में  कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा.

इस अवसर पर राज्य ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी  देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी  धीरज कुमार ठाकुर,अवर निर्वाचन पदाधिकारी  सुनील कुमार, सहित संबंधित जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी,  ईआरओ, एईआरओ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहे .