Jharkhand Civil Court: 29 जून से खत्म होगी मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था, फिर शुरू होगी डे सिटिंग

Jharkhand Civil Court: 29 जून से खत्म होगी मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था, फिर शुरू होगी डे सिटिंग

रांची (RANCHI): झारखंड सिविल कोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने या रही है. झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लागू की गई मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था अब समाप्त होने जा रही है. राज्य के सभी सिविल कोर्ट में 29 जून 2026 से एक बार फिर नियमित डे सिटिंग व्यवस्था के तहत कामकाज शुरू होगा. इस संबंध में संबंधित प्राधिकार की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी आदेश के अनुसार अदालतों के कामकाज और कार्यालय समय में बदलाव किया गया है. इससे राज्यभर के न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादकारियों के लिए नई समय-सारिणी लागू हो जाएगी.

नए आदेश के मुताबिक 29 जून से सिविल कोर्ट के कार्यालयों का संचालन सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा. इसी अवधि में अदालतों की नियमित सुनवाई भी होगी. सिविल कोर्ट नियमावली के तहत न्यायिक पदाधिकारियों को दोपहर लगभग 1:30 बजे आधे घंटे या उससे कम समय के लिए अवकाश लेने की अनुमति होगी. अदालतों में आने वाले लोगों को भी अब नई समय व्यवस्था के अनुसार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी. न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

आपको बता दें, राज्य में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए 6 अप्रैल 2026 से मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था लागू की गई थी. इस व्यवस्था के तहत अदालतों का संचालन सुबह के समय किया जा रहा था ताकि न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वादकारियों को गर्मी से राहत मिल सके. अब मौसम में बदलाव और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद हाईकोर्ट ने डे सिटिंग व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया है. न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि नियमित समय पर अदालतों के संचालन से कार्य निष्पादन और प्रशासनिक समन्वय में और अधिक सुविधा होगी. नई व्यवस्था 29 जून से पूरे राज्य के सभी सिविल न्यायालयों में प्रभावी हो जाएगी.