SIR को लेकर DC मंजूनाथ भजन्त्री की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 14 अक्टूबर तक होगी नोटिस की सुनवाई

जिले में मतदाता सूची के SIR का काम तेजी से चल रहा है. DC मंजूनाथ भजन्त्री ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नोटिस, सुनवाई और वोटर लिस्ट अपडेट की समीक्षा की. SIR के तहत नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 तक चलेगी.

SIR को लेकर DC मंजूनाथ भजन्त्री की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 14 अक्टूबर तक होगी नोटिस की सुनवाई

रांची(RANCHI): मतदाता सूची में नाम सही है या नहीं, किसी पात्र वोटर का नाम छूट तो नहीं गया और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में तो नहीं है, इसे लेकर जिले में SIR का काम तेजी से चल रहा है. इसी काम की अब तक की स्थिति जानने के लिए DC मंजूनाथ भजन्त्री ने शनिवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में मतदाताओं को भेजे जा रहे नोटिस, उनकी सुनवाई और वोटर लिस्ट को अपडेट करने के काम पर चर्चा हुई. DC ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे इस प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सही लोगों का नाम मतदाता सूची में बना रहे और जिनका नाम जुड़ना है, उन्हें भी परेशानी न हो.

14 अक्टूबर तक चलेगी सुनवाई

DC ने बताया कि जिन मतदाताओं को SIR के तहत नोटिस दिया गया है, उनकी सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 तक की जाएगी. नोटिस पाने वाले मतदाताओं को तय तारीख और स्थान पर पहुंचकर अपना पक्ष रखना होगा. इस दौरान उन्हें जरूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे.

DC ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे नोटिस पाने वाले मतदाताओं को सुनवाई की तारीख, स्थान और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देने में मदद करें. इससे मतदाताओं को समय पर सही जानकारी मिल सकेगी और वे अपनी बात अधिकारियों के सामने रख पाएंगे.

BLO और BLA-2 के बीच तालमेल पर जोर

बैठक में बूथ स्तर पर चल रहे काम की भी चर्चा हुई. राजनीतिक दलों से कहा गया कि उनके BLA-2, BLO के साथ मिलकर काम करें. खास तौर पर फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से जुड़े मामलों में बेहतर तालमेल रखने पर जोर दिया गया.

जिन मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन का काम कम हुआ है, वहां भी BLA-2 और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को BLO का सहयोग करने को कहा गया है.

18 साल पूरे करने वाले युवा जुड़वा सकेंगे नाम

DC ने नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर खास ध्यान देने को कहा. उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले भारतीय नागरिक फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.

राजनीतिक दलों से कहा गया कि वे ऐसे युवाओं के साथ दूसरे पात्र नागरिकों को भी जागरूक करें और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉर्म-6 आवेदन कराने में सहयोग करें.

कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे

DC ने साफ किया कि SIR का मुख्य मकसद मतदाता सूची को सही, अपडेट और भरोसेमंद बनाना है. इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए. साथ ही ऐसे लोगों के नाम भी सूची में नहीं रहने चाहिए, जो नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं. इसके लिए प्रशासन, BLO, BLA-2 और राजनीतिक दलों के बीच बेहतर तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया गया.