बड़गाईं जमीन मामले में 21 सितंबर को अहम सुनवाई, CM हेमंत सोरेन कोर्ट में होंगे पेश
बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में CM हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठन पर 21 सितंबर को PMLA कोर्ट में सुनवाई होगी. वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे.
रांची(RANCHI): बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया पर अब 21 सितंबर को सुनवाई होगी. शनिवार को रांची की विशेष PMLA अदालत में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से समय देने का अनुरोध किया. इसके बाद अदालत ने आरोप गठन पर सुनवाई के लिए सोमवार, 21 सितंबर की शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे.
इस मामले में विशेष PMLA अदालत पहले ही अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत कई आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है. राजकुमार पाहन समेत कुछ आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया बाकी है. मामला रांची के बड़गाईं क्षेत्र स्थित 8.86 एकड़ जमीन से संबंधित है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और हस्तांतरण से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन आरोपों को चुनौती देते रहे हैं.
इस प्रकरण में राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, इरशाद अख्तर, अफसर अली और सद्दाम हुसैन समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जांच के बाद विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी. इससे पहले विशेष PMLA अदालत ने मुख्यमंत्री की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी. अब 21 सितंबर को होने वाली सुनवाई में उनके खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई होगी.