BIG BREAKING: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, निचली अदालत में होगी सुनवाई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अब उन्हे निचले अदालत यानि PMLA की विशेष अदालत में पेश होना होगा. मामला बड़गाई अंचल से जुड़ी 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा

BIG BREAKING: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, निचली अदालत में होगी सुनवाई

रांची (RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अब उन्हे निचले अदालत यानि PMLA की विशेष अदालत में पेश होना होगा. मामला बड़गाई अंचल से जुड़ी 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है. जिसमें निचले अदालत में चल रही सुनवाई के बीच सीएम ने हाई कोर्ट का रुख किया था. जिसमें हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद राहत देने से इनकार कर दिया है.

ऐसे में अब 30 सितंबर यानि आज ही 4.15 में निचली अदालत में सीएम हेमंत सोरेन के मामले में PMLA कोर्ट में सुनवाई होगी. जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठन पर कोर्ट निर्णय ले सकती है साथ ही इस केस में आरोप गठन के बाद ट्रायल शुरू होगा.

बता दे कि मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने निचली अदालत में कई तथ्य दिए है. जिसमें बताया है कि जमीन घोटाले मामले में उनकी भूमिका अहम है. और कोर्ट में पेश किए सबूत और दस्तावेज को ईडी आधार बना कर कोर्ट से आरोप गठन करने की मांग की है. ऐसे में अब हाई कोर्ट ने मामले में रोक लगाने से इनकार किया है. तो जाहीर है कि निचली अदालत में सुनवाई अहम होगी.

आखिर कोर्ट में ईडी की ओर से क्या दलील दी जाती है और बचाव पक्ष कोर्ट के सामने क्या तर्क रखता है. यह अब निचली अदालत में सुनवाई के बीच साफ हो पाएगा. लेकिन आज बेहद अहम दिन सीएम से जुड़े मामले को लेकर है. जिसमें आरोप गठन पर कोर्ट अंतिम निर्णय ले सकता है. जिसके बाद केस के ट्रायल को आगे बढ़ाया जा सके.

दरअसल ईडी का दावा है कि रांची में सीएम आवास के आदेश पर कई जमीन का गलत तरीके से दाखिल खारिज और कब्जा किया गया है. इस केस में ही सीएम हेमंत सोरेन पूर्व में जेल जा चुके है. वहीं रांची के तत्कालीन डीसी भी गिरफ्तार हो चुके है.