रांची (RANCHI): पाकिस्तान में छिपकर कथित तौर पर आपराधिक गिरोह संचालित करने वाले गैंगस्टर प्रिंस खान के करीबी सहयोगी माने जाने वाले कुख्यात बबलू खान को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सदर थाना में दर्ज एक आपराधिक मामले में उसे जमानत प्रदान कर दी है. इस फैसले के बाद एक बार फिर प्रिंस खान गैंग और उससे जुड़े मामलों की चर्चा तेज हो गई है.
बबलू खान को जिस मामले में जमानत मिली है, वह सदर थाना कांड संख्या 512/2025 से संबंधित है. इस मामले में उस पर व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकी देने, अवैध हथियार रखने और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. पुलिस का दावा है कि बबलू खान लंबे समय से प्रिंस खान के नेटवर्क से जुड़ा रहा है और रंगदारी से जुड़े मामलों में उसकी सक्रिय भूमिका रही है.
रांची पुलिस ने बबलू खान को 22 अक्टूबर 2025 को रिंग रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए थे. इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में बंद था और लगातार जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहा था. बबलू खान की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे सशर्त जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने ₹20-20 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत मंजूर की है.
सुनवाई के दौरान बबलू खान की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत में पक्ष रखा. उनके तर्कों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत देने का फैसला सुनाया. हालांकि, बबलू खान को जमानत मिलने के बावजूद उसके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी. वहीं, पाकिस्तान में बैठे प्रिंस खान के गैंग पर पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पहले की तरह जारी है. ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जेल से बाहर आने के बाद बबलू खान के खिलाफ लंबित मामलों में जांच और सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है.

