झारखंड हाईकोर्ट से अभिषेक कुमार राणा को जमानत, नकली नोट मामले में मिली राहत

झारखंड हाईकोर्ट से अभिषेक कुमार राणा को जमानत, नकली नोट मामले में मिली राहत

रांची(RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लियाया है जिसके तहत 50 हजार रुपये के कथित नकली नोट बरामदगी मामले में गिरफ्तार अभिषेक कुमार राणा को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता तन्नू कुमारी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता वंदना भारती ने जमानत याचिका का विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के तथ्यों और प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे सशर्त जमानत देने का आदेश पारित किया. हाईकोर्ट के इस फैसले से आरोपी को फिलहाल न्यायिक राहत मिल गई है.

कोर्ट ने अभिषेक कुमार राणा को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत प्रदान की है. अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को जमानत की सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा. यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आरोपी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल से बाहर आ सकेगा. जमानत मिलने के बावजूद मामले की सुनवाई निचली अदालत में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी.

गौरतलब है कि अभिषेक कुमार राणा को गिरिडीह जिले की जमुआ थाना पुलिस ने पिछले वर्ष 50 हजार रुपये के कथित नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद आरोपी ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद अब मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया संबंधित निचली अदालत में जारी रहेगी.