PFI कनेक्शन वाले जिला परिषद सदस्य हंजला शेख गिरफ्तार, 3 साल की सजा के बाद भेजे गए जेल

PFI कनेक्शन वाले जिला परिषद सदस्य हंजला शेख गिरफ्तार, 3 साल की सजा के बाद भेजे गए जेल

पाकुड़ (PAKUR): पाकुड़ जिले में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (PFI) से जुड़े एक पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना पुलिस ने जिला परिषद सदस्य हंजला शेख को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट द्वारा जारी वारंट के आधार पर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर उन्हें हिरासत में लिया और बाद में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हंजला शेख के खिलाफ वर्ष 2019 में एक अवैध प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. जांच और सुनवाई के दौरान उनके कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े होने के आरोप भी सामने आए थे. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों को पेश किया था.

सुनवाई पूरी होने के बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने हंजला शेख को दोषी करार देते हुए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 17(1) और 17(2) के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. सजा के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में अदालत की ओर से जारी सजायाफ्ता वारंट के आधार पर पुलिस ने दोबारा कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और आरोपी को जेल भेज दिया है. उन्होंने कहा कि मामले में अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी है. हंजला शेख की गिरफ्तारी के बाद जिले के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है. वहीं पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की विधिसम्मत प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

रिपोर्ट: विकास कुमार